अब छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन बनेंगे, ऑफलाइन व्यवस्था खत्म
छत्तीसगढ़ में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए नया संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद प्रदेश में भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रायपुर सहित राज्य के सभी जिलों में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
Ramakant Shukla
Created AT: 10 hours ago
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छत्तीसगढ़ में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए नया संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद प्रदेश में भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रायपुर सहित राज्य के सभी जिलों में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 2023 में बदलाव किया। इस बदलाव के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला एकमात्र मान्य दस्तावेज होगा। वहीं, इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे।
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